Saturday, May 15, 2021

आपको 16 मई से 27 मई के बीच में क्या करें? स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान - दिशा निर्देश

 रविवार सुबह से बेवजह घर से निकले बाहर तो पड़ेंगे पुलिस के डंडे* # 16 से 27 मई 2021 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर जारी दिशा निर्देश* 

UditVani.in


■ मीडियाकर्मी, टाटा व अन्य अनुषंगी कम्पनी तथा शहर के अन्य कम्पनियों के वर्कर्स अपने आईडी कार्ड दिखाकर काम पर आ-जा सकते हैं। 


■ शादी के आयोजन पर परिजनों को तीन दिन पहले थाना को सूचना देना होगा, 11 लोग से ज्यादा आयोजन में शामिल नहीं हो सकते हैं ।


*16 से 27 मई तक वाहनों के आवागमन हेतु जारी दिशा निर्देश-* 

■ राज्य के अंदर एक से दूसरे जिला जाने के लिए तथा जिला के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए भी ई-पास अनिवार्य- epassjharkhand.nic.in portal से ई-पास प्राप्त किया जा सकता है l


■ राज्य में निजी वाहनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को ई-पास तथा वैध फोटो पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा l  रेल अथवा हवाई यात्रा हेतु जाने के लिए अपने साथ वैध टिकट रखना अनिवार्य होगा।


*ई-पास प्राप्त करने की प्रक्रिया*

■  ई-पास epassjharkhand.nic.in portal से प्राप्त किया जा सकता है। इसमें यात्रा करने वाले व्यक्ति को अपने  मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड करना होगा तथा आवागमन के कारणों का उल्लेख  करना होगा।*

ई-पास के लिए आपको क्या प्रक्रिया अपनानी होगी

• सबसे पहले आपको epassjharkhand.nic.in लॉग इन करना पड़ेगा.

• फिर एक्टिव मोबाइल नंबर को दो बार रिजस्टर्ड करने का ऑप्शन आएगा, जिसे रजिस्टर्ड करना होगा.

• फोन नंबर डालने के बाद आपको खुद ही एक पासवर्ड जनरेट करना होगा. पासवर्ड बनाने के लिए एक पॉलिसी बनायी गयी है. यानी पासवर्ड में आपको एक Capital Letter, एक lower case letter, एक न्यूमेरिक नंबर (0 – 9) और एक स्पेशन कैरेक्टर (!@#$%^&*()_+[{}) रखना अनिवार्य होगा. जैसे आप पासवर्ड इस तरह बना सकते हैं यथा – Amar@21.

• पुनः पासवर्ड कंफर्म करने का ऑप्शन आएगा, जिसपर आपके द्वारा बनाया गया पासवर्ड डालना होगा.

फिर आपके सामने झारखंड सरकार का डैसबोर्ड सामने आएगा. जिसपर फोन नंबर,पासवर्ड डालने के बाद पसर्नल जानकारी देने का ऑप्शन खुल जाएगा.

• पसर्नल जानकारी और डॉक्यूमेंट जमा करने के ऑप्शन में आपको पूरी जानकारी देनी होगी.

• डॉक्यूमेंट के लिए आपको वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन दिया गया है. जो भी डॉक्यूमेंट आप सब्मिट करते हैं, उसका आईडी नंबर और एक फोटो (250 KB, JPG फॉर्मेट) में होना चाहिए.

• पर्सनल जानकारी देने के बाद आपके पास ई-पास का ऑप्शन आएगा. 


ई-पास 4 प्रकार के लिए जारी होगा, जिसमें आपको बताना होगा कि

1 – आप झारखंड से बाहर जाना चाहते हैं.

2 – जिला से बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन राज्य के अंदर.

3 – जिला के अंदर आना-जाना करना चाहते हैं.

4 – बाहर से झारखंड आना चाहते हैं.आपको बताना होगा कि आपको किस प्रकार के पास की जरूरत है।

*राज्य के अंदर ई-पास का प्रावधान*

■  राज्य के अन्दर एक जिला से दूसरे जिला जाने हेतु E-Pass अनिवार्य होगा।

■  निजी वाहन से जिला के अन्दर आवागमन के लिए भी  E-Pass अनिवार्य होगा।

अतः, राज्य के अन्तर्गत  एक जिला से दूसरे जिला आवागमन तथा एक जिला में ही एक स्थान  से दूसरे स्थान जाने हेतु ई-पास की आवश्यकता होगी।

■  निजी वाहन/ टैक्सी से झारखण्ड राज्य में  प्रवेश करने के लिए E-Pass होना अनिवार्य होगा।


*किन परिस्थितियों में E-Pass की आवश्यकता नहीं*

■  चिकित्सीय ईलाज तथा अंतिम संस्कार से संबंधित यात्राओं के लिए E-Pass आवश्यक नहीं होगा।

■  राज्य के अंदर व्यावसायिक वाहनों के रूप में निबंधित टैक्सी/टेम्पो/ई-रिक्शा का परिचालन बिना E-Pass के किया जाएगा। इनके लिए वाहनों का व्यावसायिक निबंधन प्रमाण पत्र/रुट पास ही पास के रूप में मान्य होगा।

■  राज्य के बाहर जाने वाले वाहनों के लिए  E-Pass आवश्यक नहीं होगा।

■ भारत सरकार, झारखण्ड सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों के वाहनों को E-Pass आवश्यक नहीं होगा।

■  राज्य के अन्दर होकर गुजरने वाली गाड़ियों के लिए E-Pass आवश्यक नहीं होगा।


*झारखण्ड राज्य में प्रवेश करनेवाले लोगों के लिए प्रावधान:-*

■ झारखण्ड राज्य में आने सभी लोगों को 07 दिनों के क्वारंटाइन अवधि में निम्न शर्तों के साथ रहना होगा:-

■ *झारखण्ड राज्य में आनेवाले/वापसी में आने वाले सभी लोगों के लिए उनका निबंधन www.jharkhandtravel.nic.in पर कराना अनिवार्य होगा। सामान्यतः यह निबंधन यात्रा हेतु प्रस्थान करने से पूर्व किया जाएगा, परन्तु किसी भी परिस्थिति में यह, झारखंड राज्य पहुंचने की तिथि के बाद का नहीं होना चाहिए।*

■ हवाई/रेल/सड़क मार्ग से झारखंड आने/वापस वापस आने वाले लोगों को *7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा।* 

■ यह निर्देश हवाई जहाज के कर्मियों, राज्य होकर गुजरने वाले दूसरे राज्य के यात्रियों, कर्तव्य पर तैनात भारत सरकार के कर्मियों, खनन/निर्माण/औद्योगिक/कृषि कार्य/स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े प्रतिदिन दूसरे राज्यों से आने-जाने वाले कर्मियों तथा *72 घण्टे के अन्दर झारखंड आकर वापस जानेवाले लोगों पर लागू नहीं होगा।*


*राज्य में व्यवसायिक/निजी वाहनों के आवागमन के समय निम्न शर्तों का अनुपालन अनिवार्य होगा:-*

■  निजी वाहन/टैक्सी/टेम्पो/ई-रिक्शा के चालकों को मास्क/फेस कवर और ग्लव्स लगाना अनिवार्य होगा।

■ निजी वाहन/टैक्सी में स्प्रे सैनिटाइजर रखना होगा एवं आवश्यकता अनुरूप उसका प्रयोग करना होगा। वाहनों को हर यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व सैनिटाइज करना होगा।

■ यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मास्क अनिवार्य होगा।

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